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पात्रता

पात्रता
  • आवेदक को राज्य/केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग सूची के अंतर्गत आने वाली जाति से संबंधित होना चाहिए। प्रासंगिक जाति प्रमाण पत्र जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना है।
  • ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की परवाह किए बिना वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख प्रति वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक द्वारा आय मानदंड स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रमाणपत्रों का उपयोग किया जा सकता है: -
  • राज्य सरकार/जिला के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र। प्रशासन या अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड।
  • राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके समर्थन के साथ लाभार्थियों के स्व-प्रमाणन पर एससीए/बैंक/एसएससी द्वारा वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र पर विचार किया जा सकता है।
  • बैंक (चैनल पार्टनर) में ऋण के लिए आवेदन किए जाने के मामले में, शाखा प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन और समर्थित स्व-प्रमाणन का उपयोग ऋण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
  • भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए, सीमांत किसानों (एक हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले) और छोटे किसान (दो हेक्टेयर तक भूमि वाले) के लिए, जैसा कि बैंकों द्वारा उनकी मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है और पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, स्वचालित रूप से इलाज किया जाएगा निम्नलिखित विचारों के अनुसार लक्ष्य समूह के हिस्से के रूप में: -
  1. 1.एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले भूमिहीन कृषि श्रमिक और हाशिए पर रहने वाले किसानों को सालाना 1.50 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले के रूप में समझा जाएगा।
  2. 2. छोटे किसान अर्थात जिनके पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमि है, उन्हें वार्षिक पारिवारिक आय रु.3 लाख प्रति वर्ष तक माना जाएगा।
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