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Loan Scheme Description

कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान सहायता योजना (पी.एल.जी.आई.ए.)

 

  1.  
    1. परिचयः
    2. यह योजना नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NBCFDC) के चैनल सहभागियों (CP) के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान सहायता योजना कहलाएगी।
  1. उद्देश्यः

योजना का उद्देश्य चैनल सहभागियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके माध्यम से NBCFDC की योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने, पात्र लाभार्थियों को आकर्षित करने, आबंटित धनराशि का समय पर उपभोग एवं वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने के क्रम में चैनल सहभागियों की डिलेवरी व्यवस्था की अवसंरचना को सुदृढ़ करना है।  इसके अतिरिक्त, सीधे लाभ अंतरण (DBT) एवं अभिलेखों इत्यादि के अंकरूपण (डिजिटाइज़ेशन) के संबंध में चैनल सहभागियों द्वारा भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।    

  1. सहायता की मात्राः

चालू वित्त वर्ष में कुल विरित राशि का 1% तथा अधिकतम रू. 10.00 लाख। ामान्यतः सहायता राशि रू.10.00 लाख सीमित है; तथापि चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि पर विचार चैनल सहभागी के पिछले कार्यनिष्पादन एवं धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकता है।

  1. पी.एल.जी.आई.. योजना के तहत दावे हेतु चैनल सहभागियों के लिए योग्यता मापदण्डः
  • ऐसे चैनल सहभागी जो निष्क्रिय/कार्य करने वाले हैं अथवा NBCFDC से इसकी ऋण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों से धनराशि का आहरण नहीं किया है, को छोड़कर NBCFDC योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले सभी चैनल सहभागी इसके पात्र होगें।
  • ऐसे किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें एक से अधिक चैनल सहभागियों को नामित किया गया है, सभी पात्र चैनल सहभागियों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा सकती है।
  • पी.एल.जी.आई.. जारी करने हेतु चयन का आधार निम्न हैः
  1. समय पर वार्षिक कार्य योजना को जमा करना;
  2. आबंटित धनराशि का आहरण;
  3. पूर्व में अवमुक्त धनराशि का समय पर उपभोग एवं निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण-पत्र को समय पर जमा कराना;
  4. NBCFDC को चैनल सहभागियों से बकाया की समय पर वसूली।
  • धनराशि की उपलब्धता की दशा में चैनल सहभागियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 

NBCFDC को कोई कारण बताए बिना दावे को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।          

  1. अनुदान सहायता के साथ आच्छादित स्वीकृत कार्यकलापः

निम्न कार्यकलापों हेतु सहायता उपलब्ध होगीः

  • वितरण क्रियाविधि में सुधार;
  • वसूली समय के दौरान वाहन को भाड़े पर लेना;
  • डेटा इंट्री ऑपरेटर एवं वसूली स्टॉफ इत्यादि को बाहरी स्रोत से ठेके पर लेना;
  • चैनल सहभागियों के कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु।

5.1   उपरोक्त वर्णित शीर्षों के अधीन, चैनल सहभागी संलग्नक- पर निर्धारित प्रारूप पर सूचना के साथ अपने प्रस्ताव जमा करें एवं प्रस्तावित अनुदान सहायता को उपयोग करने के लिए उदाहरण स्वरूप निम्नानुसार कार्ययोजना प्रस्तुत करेः

()   जागरूकता शिविरः [सामान्यतः रू. 3,00,000/- तक (रूपए तीन लाख)]

1)    चैनल सहभागियों द्वारा क्रियान्वित की जा रहीं NBCFDC योजनाओं के बारे में प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रचार सामग्री का मुद्रण;

2)    ऋण प्रार्थना-पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु NBCFDC योजनाओं के लाभार्थियों हेतु प्रार्थना-पत्रों का मुद्रण अथवा ऑन-लाइन प्रार्थना-पत्र तंत्र इत्यादि के विकास हेतु;

()   वितरण तंत्र में सुधारः [सामान्यतः रू. 5,00,000/- तक (रूपए पांच लाख)]

1)    कंप्यूटर/प्रिंटर/इंटरनेट संयोजकता एवं संबंधित उपकरण इत्यादि की व्यवस्था;

2)    लाभार्थियों के रिकार्ड का कंप्यूटराइज़ेशन एवं अंकीकरण का सुनिश्चयन डी.बी.टी. तंत्र तथा NBCFDC के लीप साफ्टवेयर के साथ इसे जोड़ना;

3)    टोल-फ्री हेल्पलाइन इत्यादि.

                   ()    वसूली से संबंधित व्ययः [सामान्यतः रू. 5,00,000/- तक (रूपए पांच लाख)]

1)    वसूली एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर इत्यदि स्टॉफ को बाहर से ठेके पर रखना;

2)    वसूली स्टॉफ के लिए वसूली समय में वाहन को किराए पर लेना (एक वर्ष में अधिकतम 60 दिन) अथवा मोटरसाइकिल की खरीद सहित पेट्रोल व्यय।

  1. निधियन की पद्धतिः
    1. PLGIA योजना के तहत, NBCFDC द्वारा चैनल सहभागियों को 100% सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
    2. लक्षित वर्ग को ऋणों के वितरण के लिए NBCFDC की शर्तों के अनुसार चैनल सहभागियों को निधियों के आहरण का कार्यनिष्पादन सहायता का मापदण्ड है।
    3. प्रस्तावों का परीक्षण किया जाएगा एवं NBCFDC के अधिकारियों की नामित समिति द्वारा संस्तुति की जाएगी तद्नुसार धनराशि जारी की जाएगी।
    4. प्रस्तावों को जमा करने से पूर्व चैनल PLGIA के मूल्यांकन के जिम्मेवार होंगे कि जमा किया गया प्रस्ताव NBCFDC के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।  चैनल सहभागी PLGIA के उपभोग प्रमाण-पत्र को समेकित करेंगे एवं NBCFDC को GFR-12A में अनुदान राशि प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर चार्टर्ड एकाउंटेंट से विधिवत् हस्ताक्षर करते हुए एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी/चैनल सहभागी के अध्यक्ष/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए तैयार करेंगे।  निर्धारित अवधि में चैनल सहभागियों द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र जमा कर पाने की दशा में चैनल सहभागी धनराशि अवमुक्ति के दो माह के भीतर 10% वार्षिक ब्याज दर पर अनुदान राशि वापस करने के जिम्मेदार होंगे।
  1. निगरानी एवं समीक्षाः

7.1   PLGIA योजना के क्रियान्वयन की निगरानी NBCFDC द्वारा अथवा अधिकृत स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाएगी।  योजना की समीक्षा वार्षिक की जाएगी। 

  1. समय सीमाः
    1. चैनल सहभागियों को वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से पूर्व अथवा प्रत्येक वर्ष के जून से पूर्व योजना के अंतर्गत अपने प्रस्ताव वर्ष के अंत तक जमा करने होंगे।

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संलग्नक-

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए मानक (वर्ष 2020-21)

 

क्र.सं.

मानक

मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश

 

1.

वार्षिक कार्य-योजना

) समय पर प्रस्तुत करना (प्रस्तुत करने की तिथि)

) आरंभिक आबंटन के अनुसार वार्षिक कार्य-योजना (हां/नहीं)

 

2.

निधियों का आहरण

) पिछले दो वर्षों की अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना के आहरण का %

 

3.

उपभोग

) पिछले दो वर्षों की वार्षिक कार्य-योजना    (हां/नहीं)

) उपभोग प्रमाण-पत्र को प्रारूप में समय पर प्रस्तुत करना

 

4.

वसूली

) एससीए से NBCFDC को %

 

5.

लेखों का अंकेक्षण/ वार्षिक लेखे

वर्ष ______ तक का समय पर पूर्ण हुआ अंकेक्षण लेखा

वर्ष ______ तक का पूर्ण हुआ सांविधिक लेखा

वर्ष ______ तक का पूर्ण हुआ आंतरिक लेखा

 

6.

बकाया पुष्टि

_________ अवधि तक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया

 

 

7.  कृपया PLGIA के तहत विमुक्त राशि के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण दें l

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