1. उद्देश्य
सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों/संगठनों, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित सेक्टर स्किल काउंसिल और ऐसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और / या सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs) से संबद्ध हैं व् जिन्होंने NBCFDC के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, के माध्यम से तकनीकी एवं उद्ममीय कौशल उन्नयन हेतु सामान्य मानकों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना है जिससे लक्ष्य समूह के पात्र सदस्य स्व-रोजगार एवं वेतन-रोजगार के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों से जुड़ सकें।
2. पात्रता
एन.बी.सी.एफ.डी.सी के लक्षित समूह जिन्हें विशेष रूप से निम्नानुसार श्रेणीकृत एवं प्रमाणित किया गया है को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है:
क) लाभार्थी राज्य और / या केंद्र सरकार की सूची के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 3 लाख से कम हो अथवा गैर-अधिसूचित, अर्ध-घुमंतु और घुमंतु जनजाति (DNT) के समुदाय का हो, अथवा आर्थिक रूप से पिछड़ा (EBC) वर्ग का हो अथवा वरिष्ठ नागरिक अथवा ट्रांसजेंडर अथवा भिखारी समुदाय अथवा मादक पदार्थो के सेवन से पीड़ित होने चाहिए।
ख) ओ.बी.सी के मामले में, www.ncbc.gov.in वेबसाइट में दर्शाए गए केंद्र सूची से या राज्य सरकार की सूची में ओ.बी.सी जाति की पुष्टि की जा सकती है। सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
ग) ईबीसी के मामले में, कोई जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा, हालांकि, सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
घ) जैसाकि b) और c) में परिभाषित किया गया है, वार्षिक पारिवारिक आय के अनुपालन के लिए, राज्य सरकार के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र या स्वयं प्रमाणित प्रमाणपत्र जो कि सम्बंधित सरकार द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित हो, विधिवत स्वीकार्य होगा | यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, सरपंच, पार्षद, नोटरी इत्यादि द्वारा पृष्ठांकन स्वीकार्य नहीं होगा।
ड.) डी.एन.टी समुदाय के मामले में, उनकी बेहद वंचित और प्रवासी प्रकृति को देखते हुए, जाति प्रमाण पत्र के आग्रह, आय प्रमाण पत्र, उम्र और स्थायी पते के साक्ष्य के लिए छूट दी गई है। इसकी अनुपस्थिति में, प्रशिक्षण प्रदाता उम्मीदवार से स्वं-घोषणा के रूप में उसकी विशिष्ट जाति, जन्म तिथि तथा पते हेतु अंडरटेकिंग ले सकते हैं जो कि उनके समुदाय / क्लस्टर के स्थानीय प्रधान द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो | हालांकि, प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा इसकी पुष्टि की जानी अनिवार्य है कि उम्मीदवार की जाति डीएनटी आयोग की रिपोर्ट के अनुलग्नक-VII में परिभाषित डी.एन.टी श्रेणी के तहत आती है । डी. एन. टी. के मामले में कोई आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा|
च) वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उम्र वैध प्रमाण पत्र जैसे शिक्षा योग्यता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के माध्यम से प्रमाणित की जानी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई जाति या आय से सम्बंधित मानदंड नहीं होगा।
छ) ट्रांसजेंडर के मामले में, जाति श्रेणी और आय सीमा के लिए छूट दी गई है। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य को जिला स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे, की अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा |
ज) भिखारियों के मामले में, द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 में परिभाषित व्यक्ति इस प्रकार होना चाहिए
i. किसी सार्वजनिक स्थान पर, गायन, नृत्य, भाग्य बताने, तमाशा दिखाने या बिक्री के लिए कोई वस्तु प्रस्तुत करने हेतु दान के लिए याचना करना या प्राप्त करना, चाहे वह कोई ढोंग है या नहीं;
ii. याचना करने या दान प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी निजी परिसर में प्रवेश करना;
iii. किसी चोट, घाव, विकृति या बीमारी चाहे वह इंसान का हो या किसी जानवर का, उजागर करके या प्रदर्शित करके दान माँगना,
iv. निर्वाह हेतु कोई साधन न होना तथा सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार निर्वाह करना या भटकना जिससे यह संभावना हो कि ऐसा करने वाला व्यक्ति याचना या भिक्षा प्राप्त करके ही निर्वाह कर पा रहा है
v. स्वयं को याचना या दान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदर्शन के रूप में उपयोग करना
झ) मादक पदार्थों के सेवन के पीड़ितों के मामले में, उपचार क्लिनिक एकीकृत पुनर्वास केंद्र फॉर एडिक्ट्स (IRCA) द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जा सकता है।
ञ) आकलन / प्रमाणीकरण के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
ट) प्रवासी व्यक्तियों के मामले में उनके मूल राज्यों द्वारा जारी आय एवं जाति प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं।
नोट: पात्रता मानदंड मोटे तौर पर प्रासंगिक सरकारी दिशानिर्देश निर्देशों के अनुसार समय-समय पर जारी/सूचित किए जाएंगे।
3. आयु
प्रशिक्षण आम तौर पर लक्षित वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु मूल्यांकन/प्रमाणीकरण पूर्ण होने की तिथि पर 18 वर्ष एवं उससे अधिक हो, को दिया जाता हैं। हालांकि, विशेष मामले जैसे कि वंशानुगत कारीगर ट्रेडों में, 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को संबंधित योग्यता पैक और एस.एस.सी / टी.आई के स्पष्टीकरण के आधार पर परिभाषित सीमा के अधीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
4. प्रशिक्षण की अवधि
कौशल विकास एवं उद्ममिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य मानकों के अनुसार:
नये कोर्स: कम से कम 200 घण्टे अथवा राष्ट्रीय व्यवसायिक मानकों के अनुसार
कौशल उन्नयनः (रीस्किल्लिंग एवं आर.पी.एल. सहित) : 32- 80 घण्टे
5. पाठ्यक्रम
योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले सभी कौशल विकास पाठ्यक्रम मोटे तौर पर राष्ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुकूल होने चाहिए।
6. अनुदान की राशि
i. कुल प्रशिक्षण लागत का 100% अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्क्रम शुल्क एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
ii. छात्रवृत्तिः - NBCFDC के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभार्थी समाज के सामाजिक-आर्थिक वंचित वर्गों से हैं । तदनुसार, नए पाठ्क्रम हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के पास धनराशि की उपलब्धता की दशा में अन्य लाभ, रहने एवं खाने, विशेष क्षेत्र समूहों के लिए आने-जाने पर क्रय के रूप में रू. 1000/- प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से छात्रवृत्ति स्वीकार्य होगी। गैर आवासीय प्रशिक्षणार्थियो को प्रशिक्षण केंद्र पर आने व जाने हेतु प्रत्येक माह के अंत में उपस्थिति 80% एवं उससे अधिक होने पर प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे। स्टाइपेंड को SSC / प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा DBT के माध्यम से पात्र प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में सामान्य मानकों के मानदंड की अनुसूची - I के खंड 5.2 के अनुसार वितरित किया जाएगा।
पुर्नकौशल एवं आर.पी.एल. के मामले में स्टाइपेंड जैसा कि कौशल विकास एवं उद्ममिता मंत्रालय के मानकों में समाविष्ट है के अनुसार होगा।
आवासीय कार्यक्रमों के मामले में कोई छात्रवृति स्वीकार्य नहीं होगी |
7. प्रशिक्षण संस्थान की योग्यता
7.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क का अनुसरण करने वाले एवं सामान्य मानकों की अनुपालना करने वाले निम्न श्रेणी के संस्थानों, काउंसिलों एवं प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम संचालित होंगे.
क) केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थान.
ख) सेक्टर स्किल काउंसिल- जिन्होंने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ सम्झौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया हो |
ग) विश्वसनीय प्रशिक्षण साझेदार, जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और / या क्षेत्र कौशल परिषदों (SSCs) के साथ पंजीकृत हैं तथा विशेष रूप से ऐसे कौशल विकास क्षेत्रों में जहां संबंधित SSCs NBCFDC के साथ कार्य संबंध नहीं रखते हैं या सक्रिय नहीं हैं ।
7.2 अन्य पिछड़े वर्गों के स्व-रोजगार एवं चिरस्थाई आजीविका को प्रोन्नत करने हेतु निगम के आदेश-पत्र पूरा करने में सहायता करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनल सहभागी बैंकों द्वारा भी खासकर अवरोध उन्मुख क्षेत्रों जैसे – जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्व इत्यादि में प्रशिक्षण संचालित किए जा सकते हैं।
7.3 उपरोक्त श्रेणी के संस्थान/काउंसिल्स/प्रशिक्षण सहभागियों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रशिक्षण स्वीकृत के लिए जो सामान्यतः निगम द्वारा जारी किए गए प्रस्तावों पर अनुरोध के रूप में होंगे।
8. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आरंभ
8.1 प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण संस्थान/सेक्टर स्किल काउंसिल्स पात्र अभिप्रेरित अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति की बैठक के कार्यवृत की मूल प्रति सहित प्रचार प्रसार के ढंग एवं धनराशी की मांग प्रस्तुत करेंगे
8.2 एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की सेवा-शर्तों को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार करना होगा। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र स्वीकृति के रूप में समझा जाएगा जो कि केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।
8.3 स्वीकृत धनराशि की पहली किस्त, जो चयनित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुपात में जारी की जाएगी, जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यक्रम को आरंभ करना होगा ।
9. आधारभूत लागत
प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करता है एवं सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित किया जाता है, एम.एस.डी.ई. द्वारा जारी सामान्य मानकों के अनुसार अनुसूची-I में दी गईं दरों पर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण लागत का भुगतान किया जाएगा।
10. वित्तीय सहायता की अवमुक्ति
प्रशिक्षण लागत की स्वीकृत धनराशि, 50 प्रतिशत की दो किस्तों में, प्रत्येक जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त लाभार्थिओं को दी गयी छात्रवृति व मूल्यांकन राशि की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी |
10.1 पहली किश्तः स्वीकृति राशि की 50% की पहली किस्त निम्नलिखित दस्तावेजों की प्राप्ति पर आनुपातिक रूप से (सामान्य मानदंडों में निर्धारित 30% अग्रिम भुगतान के हिस्से के रूप में और इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान के लिए अथवा ठहरने के खर्च को आच्छादित करने के लिए) जारी की जाएगी:
(i) प्रशिक्षार्थियों की सूची स्वीकृति पत्र व उसके साथ संलग्न सेवा-शर्तों पर सहमति सहित (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जाना चाहिए)।
(ii) सामान्य सेवा-शर्तों के बिन्दु सं. 4 का अनुसरण करते हुए चयन समिति की बैठक के मूल कार्यवृत्त पर इसके सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किए हुए एवं मुहर के साथ।
(iii) अनुलग्नक - I में प्रस्तुत सूची के अनुसार धनराशि अवमुक्ति हेतु मांग।
(iv) प्रचार के साधन/ समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन का तिथि सहित विवरण।
(v) शपथ-पत्र (अनुलग्नक -II)
(vi) प्रत्येक स्थान के लिए प्रशिक्षण संस्थान सहभागियों की सूची व संपर्क व्यक्ति का विवरण व डाक का पूरा पता स्काइप आई.डी. मोबाईल नंबर के साथ प्रशिक्षार्थियों की केंद्रवार जिलावार सूची के साथ दिया जाना चाहिए।
10.2 द्विवतीय किश्तः
स्वीकृत राशि की दूसरी 50% की किश्त एवं छात्रवृत्ति धनराशि, यदि कोई लागू हो, निम्नलिखित कागजातों के प्राप्त होने पर जारी की जाएगी:
i. प्रत्येक केन्द्र की प्रत्येक प्रशिक्षार्थी की प्रमाणित उपस्थिति (बायो-मैट्रिक) विवरण के साथ सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची।
ii अनुलग्नक III से IV पूरी तरह से विधिवत भरे हो (संलग्न)।
iii. क्रय विवरण के साथ संलग्नक (V) - जी.एफ.आर. 12-ए (प्रथम किश्त के लिए) में उपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्था प्रमुख व चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित।
iv. डी.बी.टी., के माध्यम से वितरित छात्रवृत्ति, यदि कोई हो, का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित (प्रारूप संलग्न) विवरण।
v प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों (समूह में) एवं काम करते हुए फोटोग्राफ्स।
vi फीडबैक फॉर्म का विश्लेषणात्मक विवरण।
vii क) न्यूनतम 70% उम्मीदवारों की नौकरी /स्व-रोजगार में नियुक्ति के प्रमाण सहित उनके मासिक वेतन के विवरण और उन कंपनियों के पते के साथ संपर्क विवरण जहां उन्हें कार्य हेतु नियोजित किया गया है। विवरण प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है।
ख) पुनर्कौशल के मामले में, सामान्य मानदंडों के परिच्छेद 4.2 का पालन किया जाना चाहिए
viii. स्व-रोजगार के मामले में, प्रशिक्षण संस्थान/सेक्टर स्किल काउंसिल को (एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण / स्व-वित्तीयन / बैंक ऋण इत्यादि, यदि कोई हो, के माध्यम से) स्व-रोजगार के तरीके का विवरण प्रदान करना चाहिए।
xi. जॉब पोर्टल पर पंजीकरण एवं प्रशिक्षणार्थियों के आंकडे:
क) प्रशिक्षण संस्थान / क्षेत्र कौशल परिषदों को जॉब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा
ख) उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड एनबीसीएफडीसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा
ग) प्रशिक्षुओं का विवरण पोर्टल पर प्रशिक्षण संस्थानों / सेक्टर कौशल परिषद द्वारा दर्ज किया जाएगा
10.3 नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति जैसा कि स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाता है, की अवमुक्ति पात्र अभ्यर्थियों को (80% उपस्थिति होने पर) छात्रवृत्ति के अंतरण का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर डिजिटल माध्यम से की जाएगी।
11. वापसी/समायोजन
i) प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले लाभार्थियों की संख्या स्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों से कम हाने की दशा में जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई एवं धनराशि जारी की गई थी, तब ऐसी कम संख्या के अनुपात में धनराशि का समायोजन अंतिम किस्त में किया जाएगा।
ii) यदि ऐसा पाया जाए कि सेक्टर स्किल काउंसिल/प्रशिक्षण संस्थान असत्य सूचना देकर अथवा जानबूझकर उपयोगी सूचना को छिपाकर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को बहका रहा है, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को अधिकार होगा कि वह बकाया धनराशि के भुगतान को रोक दे और जब भी उचित हो, बैंक ब्याज के साथ पहली किस्त की वापसी की मांग करे । एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऐसे प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने पर विचार कर सकता है एवं ऐसे प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूचना केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार की धनराशि उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को देने पर विचार कर सकता है।
12. निरीक्षण
एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के प्रतिनिधियों को सेक्टर स्किल काउंसिल्स के लेखे की पुस्तिकाओं, अभिलेखों का निरीक्षण करने का हक़ होगा एवं प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण संस्थान/सेक्टर स्किल काउंसिल्स/प्रशिक्षण उपलब्धकर्ताओं के कर्मियों के साथ बातचीत करने का अधिकार होगा।
एन.बी.सी.एफ.डी.सी. प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षणार्थियों की गुणवत्ता एवं स्थिति का पता लगाने के लिए प्रशिक्षणार्थियों के साथ प्रशिक्षण से पहले, प्रशिक्षण अवधि में अथवा बाद में फोन पर अथवा स्काइप/वीडियो कांफ्रेंशिंग के माध्यम से बातचीत कर सकता है।
13. रहने एवं खाने/आवा-गमन हेतु सहायता
धनराशि की उपलब्धता की दशा में सामान्य मानकों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार उपलब्ध होंगे।
14. तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण एवं मूल्यांकन
14.1 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण संस्थान को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। तदनुसार, एन.बी.सी.एफ.डी.सी द्वारा केवल सफल प्रशिक्षुओं के लिए फंड जारी किया जाएगा।
14.2 NBCFDC योजनाओं के अंतर्गत, केवल तभी मूल्यांकन शुल्क साझा किया जाएगा, जब की प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुमोदन के 8 महीने के भीतर पूरा हो जाए। NBCFDC आयोजित प्रशिक्षण के मूल्यांकन शुल्क का खर्च नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वहन करेगा:
(i) नए प्रशिक्षण के लिए – रु. 600 / - प्रति प्रशिक्षु (अधिकतम)
(ii) रिस्किल्लिंग के लिए – रु. 400 / - प्रति प्रशिक्षु (अधिकतम)
उपरोक्त केवल एक बार के मूल्यांकन के लिए लागू होगा। SSC / TI द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन शुल्क की प्रतिपूर्ति NBCFDC द्वारा नहीं की जाएगी
14.3 मूल्यांकन शुल्क निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा:
(i) SSC / TI से बिल प्राप्त होने पर,
(ii) मूल मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ एस.एस.सी / टी.आई को मूल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिल प्रस्तुत करने पर
(iii) मूल्यांकन एजेंसी के खाते में मूल्यांकन शुल्क के हस्तांतरण का प्रमाण
(iv) मूल्यांकन एजेंसी को कार्य के असाइनमेंट की प्रति
(v) एस.एस.सी / टी.आई के साथ आकलन एजेंसी के संबद्धता का प्रमाण।
15. प्रशिक्षण उपलब्धकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चयन की प्रक्रिया
पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर चयन समिति बनाई जाएगी:
क) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/RRB/राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि
ख) सामजिक कल्याण विभाग/जिलाधिकारी कार्यालय/ जिला प्रसाशन के सरकारी कार्मिको का प्रतिनिधित्व
ग) सम्बंधित उद्योग के प्रतिनिधि
घ) प्रशिक्षण संस्थान/सेक्टर स्किल काउंसिल प्रतिनिधि
ड.) NBCFDC के प्रतिनिधि
*चयन समिति की बैठक में उपरोक्त में से कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए |
प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चयन का पारदर्शी तंत्र अंगीकार करने की आवश्यकता होगी।
लक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए।
16. निगरानी एवं ट्रैकिंग
NBCFDC के पास SSCs / TIs के खुले, सामान्य और व्यापक डेटा तक पहुंच होगी ताकि एनबीसीएफडीसी की आईटी प्रणाली अपने पोर्टल के लिए डेटा आयात कर सकें |
सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि/प्रमाणीकरण की तिथि से, प्रशिक्षण संस्थान उनके कैरियर की क्रमानुसार प्रगति, बनाए रखने एवं अन्य मापदण्डों के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों की ट्रैकिंग करेंगे।