व्यक्तिगत ऋण योजना
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
एकल ऋण योजना
उद्देश्यः
निगम की योजनाओं के तहत आय सृजन कार्यकलापों के लिए संबंधित चैनल पार्टनर द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऋण प्रदान किया जा सकता है। ऐसा कोई भी कार्यकलाप हो सकता है, जिसमें लाभार्थी के लिए स्थायी आय सृजन प्रदान करने की संभाव्यता हो।
पात्रताः
क) भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़े वर्ग के सदस्य.
ख) आवदेक की वार्षिक पारिवारिक आय रू. 3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
योजना की विशेषताएं:
अधिकतम ऋण सीमा : रू. 15.00 लाख (प्रति लाभार्थी)
वित्तीय प्रणाली:
(i) NBCFDC ऋण : 85%
(ii) चैनल पार्टनर/लाभार्थी अंश : 15%
ब्याज दर एवं पुनर्भुगतान अवधि:
विवरण | NBCFDC से चैनल पार्टनर को | चैनल पार्टनर से लाभार्थी को | पुनभुगतान अवधि |
---|---|---|---|
I. आय सृजक कार्यकलापों के लिए | |||
(i) रू. 1.25 लाख तक | 4% वार्षिक | 7% वार्षिक | 4 वर्ष |
(ii) रू. 1.25 लाख से रू. 15.00 लाख तक | 5% वार्षिक | 8% वार्षिक | 7 वर्ष |
II. शिक्षा के लिए | |||
(i) रू. 15.00 लाख तक | 5% वार्षिक | 8% वार्षिक | अधिकतम 10 वर्ष (5 वर्षों की अधिस्थगन अवधि सहित) |
टिप्पणी: समय पर भुगतान में छूट 1% की दर से वार्षिक आधार पर चैनल पार्टनर व लाभार्थियों के बीच समान रूप से विनियोजित की जाती है।