1. संभावित पात्र लाभार्थी निर्धारित फॉर्म (SCA के साथ उपलब्ध) पर जिला को आवेदन करना चाहिए। SCA का कार्यालय जहां वह / वह सामान्य रूप से रहते हैं।
2. आवेदक को आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उसकी / उसकी महसूस की गई जरूरतों और वोकेशन और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का चयन करना चाहिए।
3. आवेदक को पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए (पिछड़े वर्ग का होना चाहिए और दोहरी गरीबी रेखा से नीचे रहना चाहिए)।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति और आय प्रमाण पत्र जैसे तहसीलदार / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर आदि के प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करें।
5. एससीए द्वारा आवेदक को धन की उपलब्धता और लाभार्थियों द्वारा पात्रता मानदंड को पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज को पूरा करने के लिए ऋण को मंजूरी दी जाती है।
कहां आवेदन करें :
- एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों को जिला से संपर्क करना चाहिए। कलेक्टर या जिला. अपने संबंधित राज्यों/जिलों में संबंधित चैनल पार्टनर्स (सीपी) के प्रबंधक/अधिकारी/शाखा प्रबंधक।
- एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति एनबीसीएफडीसी वेबसाइट पर पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त अनुरोध आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित चैनल पार्टनर्स (एससीए/बैंक) को भेज दिए जाएंगे।
- अधिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित चैनल पार्टनर (राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/आरआरबी/पीएसबी) से संपर्क करें।
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची के लिए यहां क्लिक करें