राजभाषा
पूर्वावलोकन/ पृष्ठभूमि
भारत के संविधान के भाग-17, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी विभिन्न उपबंध किए गए हैं। इसके साथ ही साथ राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा संकल्प, 1968 राजभाषा नियम, 1976 आदि विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।
निगम विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु लगातार सजग एवं प्रयासरत् रहा है। निगम के शत्-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, जिसमें अधिकांश प्रवीणता-प्राप्त हैं। निगम लगातार 95% से अधिक हिन्दी पत्राचार को दर्ज करने में सफल हुआ है तथा फाइलों पर हिन्दी टिप्पणियों का प्रतिशत भी 95% से अधिक दर्ज किया जा रहा है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (उपक्रम-2) द्वारा निगम के राजभाषा कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा समय-समय पर की जाती है। संसदीय राजभाषा समिति भी निरीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समीक्षा करती है।
निगम प्रत्येक वर्ष हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी दिवस इत्यादि का आयोजन करता है और प्रतिभागियों को इस दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाता है। कार्मिकों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न अवसरों पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान भी हिन्दी में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। निगम नियमित रूप से अपनी राजभाषा गृह पत्रिका ''राजभाषा सुभाषिनी'' का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष करता है।