महिला समृद्धि
(महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त योजना)
उद्देश्य
लक्ष्य समूह से संबंधित महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना.
पात्रता
a) समय-समय पर केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग की महिलाएं.
b)आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रुपये तक होनी चाहिए। 3.00 लाख.
c )एसएचजी में 60% सदस्य पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं और शेष 40% सदस्य अनुसूचित जाति/विकलांग जैसे अन्य कमजोर वर्ग से हो सकते हैं।/अल्पसंख्यक आदि.
मुख्य विशेषताएं
1. प्रति एसएचजी अधिकतम ऋण सीमा : Rs.15.00 Lakh
2. प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा : Rs.1,25,000/-
3. एक स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की अधिकतम संख्या : 20
कार्यान्वयन
यह योजना चैनल पार्टनर्स द्वारा कार्यान्वित की जानी है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला लाभार्थियों को सीधे या स्वयं सहायता के माध्यम से वित्त पोषित करना समूह (एसएचजी)
वित्त का पैटर्न
- एनबीसीएफडीसी ऋण : 95%
- चैनल पार्टनर/लाभार्थी का योगदान : 05%
ब्याज की दर
- एनबीसीएफडीसी से लेकर चैनल पार्टनर तक : 1% p.a.
- चैनल पार्टनर से लेकर स्वयं सहायता समूह/ लाभार्थी : 4% p.a.
वापसी
ऋण को 4 वर्षों के भीतर त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाना है (मूलधन की वसूली पर छह महीने की स्थगन अवधि सहित).
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें.18001023399