पात्रता
कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पात्रता
कौशल विकास प्रशिक्षण NBCFDC के लक्षित समूह को प्रदान किया जा रहा है, जिन्हें निम्नानुसार विशेष रूप से वर्गीकृत और प्रमाणित किया गया है।
क्र. संख्या | श्रेणी | पात्रता | ||
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1 | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 1) | वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर या केंद्र सूची के अनुसार ओबीसी के तहत जाति वर्गीकरण या संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है । | |
2) | सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रु .32 लाख से कम होनी चाहिए। राज्य सरकार के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्व-प्रमाणित और विधिवत समर्थन के रूप में उपयुक्त सरकार द्वारा परिभाषित स्वीकार्य होगा। | |||
2 | आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) | 1) | जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है । | |
2) | सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रु .1 लाख से कम होनी चाहिए। राज्य सरकार के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्व-प्रमाणित और विधिवत समर्थन के रूप में उपयुक्त सरकार द्वारा परिभाषित स्वीकार्य होगा। | |||
3 | अधिसूचित, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू जनजातियाँ (DNTs) | 1) | डी.एन.टी समुदाय की बेहद वंचित और प्रवासी प्रकृति को देखते हुए, जाति प्रमाण पत्र के आग्रह, आय प्रमाण पत्र, उम्र और स्थायी पते के साक्ष्य के लिए छूट दी गई है। | |
2) | यदि जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसकी विशिष्ट जाति के उम्मीदवार की स्व-घोषणा, जन्म तिथि और पते के साथ-साथ समुदाय के स्थानीय प्रधान द्वारा इस आशय का समर्थन किया जाएगा, स्वीकार्य होगा| | |||
3) | आय सीमा के लिए छूट दी गई है। | |||
4 | वरिष्ठ नागरिक | 1) | व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वैध प्रमाण जैसे कि, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि का प्रमाण पत्र के माध्यम से आयु को प्रमाणित किया जाना चाहिए। | |
2) | जाति श्रेणी और आय सीमा के लिए छूट दी गई है। | |||
5 | ट्रांसजेंडर | 1) | मूल्यांकन/प्रमाणन के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए । | |
2) | ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से जारी प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड । (वेबसाइट : https://transgender.dosje.gov.in/) | |||
6 | भिखारी समुदाय के व्यक्ति | 1) | बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 के अनुसार भिखारियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: | |
i. | किसी सार्वजनिक स्थान पर, गायन, नृत्य, भाग्य बताने, तमाशा दिखाने या बिक्री के लिए कोई वस्तु प्रस्तुत करने हेतु दान के लिए याचना करना या प्राप्त करना, चाहे वह कोई ढोंग है या नहीं; | |||
ii. | याचना करने या दान प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी निजी परिसर में प्रवेश करना; | |||
iii. | किसी चोट, घाव, विकृति या बीमारी चाहे वह इंसान का हो या किसी जानवर का, उजागर करके या प्रदर्शित करके दान माँगना, | |||
iv. | निर्वाह हेतु कोई साधन न होना तथा सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार निर्वाह करना या भटकना जिससे यह संभावना हो कि ऐसा करने वाला व्यक्ति याचना या भिक्षा प्राप्त करके ही निर्वाह कर पा रहा है। | |||
v. | स्वयं को याचना या दान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदर्शन के रूप में उपयोग करना। | |||
7 | मादक पदार्थों से पीडित | 1) | उपचार क्लिनिक एकीकृत पुनर्वास केंद्र फॉर एडिक्ट्स (IRCA) द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जा सकता है। | |
2) | जाति श्रेणी और आय सीमा के लिए छूट दी गई है। |