सीएसआर प्रस्तावों की उपासना के लिए पात्रता एनबीसीएफडीसी राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, पीएसयू, निजी कंपनियों, पंचायतों, ट्रस्टों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, पेशेवर परामर्श संगठन, एससीओपीई के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से और इन एजेंसियों के चल रहे कार्यक्रमों में शामिल होकर अपने सीएसआर परियोजनाओं को लागू करता है। गैर-सरकारी संगठनों / स्वयंसेवी संगठनों द्वारा परियोजना निष्पादन के मामले में, निम्नलिखित न्यूनतम मानदंड आवश्यक होंगे:
i) इसका भारत में एक कार्यालय / पता है।
ii) यह संबंधित क़ानून के तहत एक पंजीकृत संस्था है।
iii) इसके पास पैन नं।
iv) इसके एंटीसेडेंट पुष्टि के अधीन हैं। CSR प्रबंधन समिति द्वारा नामित एक व्यक्ति / निकाय द्वारा निरीक्षण और प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित, NBCFDC संगठन के लिए पहली मंजूरी से पहले आवश्यक है।
v) इसी तरह की परियोजना को क्रियान्वित करने में कम से कम तीन वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।
vi) पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित खाते उपलब्ध हैं।
vii) भारत सरकार के गैर सरकारी संगठन के साथ पंजीकरण