6. व्यावसायिक शिक्षा की आई.टी.आई. प्रणाली के साथ समरूपता
तत्कालीन श्रम मंत्रालय के तहत और वर्तमान में एम.एस.डी.ई. के तहत स्थापित आई.टी.आई. में प्रशिक्षण की एक जीवंत प्रणाली मौजूद है। ये आई.टी.आई. अच्छे रोजगार के साथ व्यावसायिक चयनात्मक दीर्घकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। तथापि; इन आई.टी.आई. की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में, जिसमें सफाई कर्मचारी, हाथ से मैला ढोने वाले और उनके आश्रित शामिल हैं।
अतः मंत्रालय इन लक्षित समूहों से संबंधित छः लाख व्यक्तियों के लिए उद्योग से जुड़े आई.टी.आई. में लंबी अवधि के पाठ्यक्रमों की सुविधा के लिए एक प्रोत्साहन प्रणाली स्थापित करेगा, जिसमें रोजगार की अच्छी संभावना है। इसके लिए मंत्रालय एम.एस.डी.ई./डी.जी.ई.टी. के साथ संबंध स्थापित करेगा और आई.टी.आई. को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करेगा जिससे गरीब अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों के आश्रितों, जिनमें कचरा बीनने वाले और हाथ से मैला ढोने वाले शामिल हैं, को इकठ्ठा किया जा सके तथा प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सलाह दी जा सके। इस तरह से, प्रथम वर्ष 2020-21 में 50,000 से शुरू होकर अगले 4 वर्षों में आई.टी.आई. प्रणाली के भीतर उपलब्ध आरक्षित रिक्तियों को भरकर कुल 6,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
आरंभ में समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए रू. 6000/- प्रति प्रशिक्षु का प्रावधान किया जा रहा है और तदनुसार इस कार्य के लिए रू. 30.00 करोड़ का बजट है।
(a) लक्षित वर्ग
अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के साथ-साथ कचरा बीनने वालों और हाथ से मैला ढोने वालों सहित स्वच्छता कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो न्यूनतम 10वीं कक्षा पास हैं, एक उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा चयन किया गया।
(b) पाठ्यक्रम:
प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम विभिन्न ट्रेडों में एन.सी.वी.टी. के अनुसार आई.टी.आई. के मूल्यांकन के अनुसार अच्छी रोजगार क्षमता वाले विभिन्न ट्रेडों में होगा।
(c) प्रशिक्षण अवधि:
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि एम.एस.डी.ई./डी.जी.टी. के मानदंडों के अनुसार होगी।
(d) प्रशिक्षण प्रोत्साहन:
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रति प्रशिक्षु रू. 6000/- तक का प्रशिक्षण प्रोत्साहन।
(e) प्रशिक्षण व्यय का भुगतान:
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पारस्परिक रूप से सहमत प्रक्रिया के आधार पर सीधे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय /संबद्ध एजेंसियों को लक्ष्य समूह को जुटाने/सलाह देने और/ या प्रशिक्षण के लिए धनराशि जारी करेगा। समितियों का विवरण