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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC) एक सरकार है। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में अंडरटेकिंग। एनबीसीएफडीसी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 13 जनवरी 1992 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत शामिल किया गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाभ के लिए कंपनी के रूप में नहीं। कौशल विकास और स्वरोजगार उपक्रमों में इन वर्गों के गरीब वर्ग की सहायता करना। एनबीसीएफडीसी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों और बैंकों (आरआरबी और पीएसबी) द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनबीसीएफडीसी एससीए / स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से सूक्ष्म वित्तपोषण भी प्रदान करता है। निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत स्वरोजगार उपक्रमों में इन वर्गों के गरीब वर्ग की सहायता के लिए निगम आय सृजन गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला की सहायता कर सकता है:
• कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ • लघु व्यवसाय / कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय • परिवहन और सेवा क्षेत्र आदि। • तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावसायिक ट्रेड / पाठ्यक्रम
निगम इसके अतिरिक्त ओबीसी से संबंधित गरीब व्यक्तियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी), डी-नोटिफ़ाइड नोमैडिक और सेमी-नोमैडिक जनजाति, सीनियर सिटीजन, भिखारियों और ट्रांसजेंडर के व्यक्तियों के कौशल विकास की सुविधा प्रदान करता है।