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सीएसआर नीति

सीएसआर नीति

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना दिनांक 27.02.2014 ने कंपनी अधिनियम 2013 (यानी सीएसआर के लिए प्रावधान) और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 की धारा 135 की प्रवर्तनीयता और सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में अधिसूचित किया। तदनुसार NBCFDC के बोर्ड ने 06.05.2016 को आयोजित अपनी 105वीं बैठक में MCA के निर्देश के अनुसार निगम की CSR नीति को मंजूरी दी।

 

कंपनी संशोधन नियम 2021 अधिसूचित 22.01.2021 राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-22012021-224640 दिनांक 22.01.2021 के माध्यम से, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने धारा 135 और उप के तहत केंद्र सरकार द्वारा संशोधित वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के लिए निर्देश जारी किए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की धारा (1) और (2), "सीएसआर नीति" संशोधन के तहत, कंपनी के बोर्ड द्वारा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिए गए दृष्टिकोण और दिशा का मतलब इसकी सीएसआर समिति और गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं।

 

सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट कंपनी अधिनियम 2013 की संबंधित धारा के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 यह है कि एक कंपनी वर्तमान वर्ष की अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिशेष) का कम से कम 2% खर्च करेगी।

 

निगम ने चैनल पार्टनर्स और प्रतिष्ठित संस्थानों यानी आईआईटी, आईआईई, अन्नामलाई विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित वीओ आदि से प्राप्त विभिन्न सीएसआर योजनाओं/प्रस्तावों को लागू किया है। निगम द्वारा अब तक 25 राज्यों में  रु. 548.51 लाख खर्च किया जा चुका है।

 

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