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विश्वास योजना (2020-21)

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विश्वास योजना

वंचित इकाई समूह और वर्गो को आर्थिक सहायता योजना (विस्वास योजना)

 

उद्देश्यों

 

 

इस योजना के तहत, 100% ओबीसी सदस्यों और ओबीसी व्यक्तियों के साथ स्वयं सहायता समूहों को ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने एनबीसीएफडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उन उधार संस्थानों से विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण लिया है।

 

 

पात्रता

 

 

1)       पिछड़े वर्ग के सदस्य, जैसा कि केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

2)       आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रुपये से कम होनी चाहिए। 3.00 लाख।

3)       एसएचजी को एनआरएलएम/एनयूएलएम/नाबार्ड के साथ दो साल से अधिक के क्रेडिट इतिहास के साथ पंजीकृत होना चाहिए

4)       एसएचजी/व्यक्तियों ने ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र होने के लिए सभी भुगतान समय पर किए होंगे

5)       सभी ओबीसी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड धारक, और एसईसीसी-2011 के संदर्भ में तीन या अधिक वंचितों का सामना करने वाले ओबीसी व्यक्ति, संबंधित बीडीओ कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र होंगे।

6)       कृषि गतिविधियों में शामिल और पीएम किसान के तहत कवरेज पाने वाले सभी ओबीसी लाभार्थी ब्याज सबवेंशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

 

 

मुख्य विशेषताएं

 

 

(i) अधिकतम ऋण सीमा (एसएचजी के लिए)                         :         रु. 4.00 लाख

(ii) अधिकतम ऋण सीमा (व्यक्तिगत के लिए)                  :         रु. 2.00 लाख

(iii)अधिकतम सबवेंशन राशि                        :         @5% प्रति वर्ष

 

 

सबवेंशन के भुगतान का तरीका

 

एसएचजी या व्यक्ति के परिचालन खाते में सबवेंशन राशि के सीधे हस्तांतरण के माध्यम से

 

 

योजना की अवधि

 

2020-21 के लिए अभी तक मान्य। इसके प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से योजना के मूल्यांकन पर आगे विस्तार आकस्मिक

 

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001023399, वेबसाइट: www.nbcfdc.gov.in पर संपर्क करें

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