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ऋण स्कीम फ्लायर

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स्कीम फ्लायर(लोन)

 

A: पृष्ठभूमि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), भारत सरकार का उपक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित किया गया है, जो चैनल पार्टनर्स (स्टेटाइजिंग एजेंसी) (एससीए) के माध्यम से पिछड़े वर्गों के गरीब सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। / बैंक)। निगम निम्नलिखित क्षेत्रों में उनके स्वरोजगार उपक्रमों के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है: -

1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ

2. लघु व्यवसाय / कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय

3. परिवहन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र

4. तकनीकी और व्यावसायिक ट्रेड / पाठ्यक्रम

B. ऋण और प्रमाणन के लिए पात्रता आवश्यक है ए। आवेदक समय-समय पर राज्य / केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग सूची के अंतर्गत आने वाली जाति से संबंधित होना चाहिए। जिला प्रशासन के प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रासंगिक जाति प्रमाण पत्र। ख। वार्षिक पारिवारिक आय रु .3.00 लाख तक होनी चाहिए, चाहे वह ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से प्रतिवर्ष हो। आय मानदंड स्थापित करने के लिए प्रमाणपत्र के बाद आवेदक द्वारा उपयोग किया जा सकता है: -

i) सक्षम सरकार द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र / जिला। शासन प्रबंध।

ii) राज्य / केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा लाभार्थियों के स्व-प्रमाणन पर अनुसूचित जाति / बैंक / एसएससी द्वारा वार्षिक परिवार आय प्रमाण पत्र पर विचार किया जा सकता है।

iii) बैंक (चैनल पार्टनर) पर लागू होने वाले ऋण के मामले में, शाखा प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन किए गए स्व-प्रमाणन का उपयोग ऋण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

iv) भूमिहीन कृषि श्रम के लिए, सीमांत किसानों (जिनके पास एक हेक्टेयर भूमि जोत है) और छोटे किसान (दो हेक्टेयर भूमि जोतने वाले), जैसा कि बैंकों द्वारा उनके मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है और पिछड़े वर्गों से संबंधित है, का स्वचालित रूप से इलाज किया जाएगा। निम्नलिखित विचारों के अनुसार लक्ष्य समूह के हिस्से के रूप में: -

1) एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले भूमिहीन कृषि श्रमिकों और हाशिए पर रहने वाले किसानों को वार्षिक पारिवारिक आय रु। 50 लाख से तक होगी।

2) छोटे किसानों यानी जिनके पास एक और दो हेक्टेयर के बीच की भूमि है, उन्हें वार्षिक पारिवारिक आय रु।

3 से कम होगी। प्रति वर्ष लाख।

 

C. ऋण के प्रकार 1. सावधि ऋण योजना

(i) सामान्य ऋण योजना: इस योजना के तहत, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, लघु व्यवसाय / कारीगर और पारंपरिक क्षेत्र और परिवहन और सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। प्रति लाभार्थी को अधिकतम रु .15.00 लाख की परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाता है। ऋण तक रु। 5.00 लाख प्रति वर्ष 6% की ब्याज दर (p.a.) पर प्रदान किए जाते हैं। रुपये से ऊपर के ऋण। 5.00 लाख और रु। तक। 10.00 लाख 7% पीए की ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। रुपये से ऊपर के ऋण। 10.00 लाख और रु। तक। 15.00 लाख 8% पीए की ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। ऋण चुकाने की अवधि 8 वर्ष है।

(ii) नई स्वर्णिमा योजना: इस योजना के तहत, पिछड़ी जाति की महिलाओं को उनके बीच आत्मनिर्भरता की भावना जगाने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु। 5% पीए की ब्याज दर पर 2.00 लाख। ऋण चुकाने की अवधि 8 वर्ष है।

(iii) शिक्षा ऋण योजना: इस योजना के तहत, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ऋण सहायता उपलब्ध है। आवेदक को उचित मान्यता प्राप्त / मान्यता प्राप्त संस्थान में उपयुक्त एजेंसी जैसे एआईसीटीई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी आदि द्वारा अनुमोदित किसी भी पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्राप्त करना चाहिए और योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। भारत में पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम की फीस का 90% तक ऋण दिया जाता है और भारत से बाहर की पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम की फीस का 85% तक दिया जाता है। 4% p.a की ब्याज दर पर भारत में अध्ययन के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण सीमा रु। 15.00 लाख है। (छात्रा के लिए 3.5% पीए)। 4% p.a की ब्याज दर पर विदेश में अध्ययन के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण सीमा 20.00 लाख है। (छात्रा के लिए 3.5% पीए)। ऋण 15 वर्षों में 5 वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ चुकाया जाना है।

 

2. सूक्ष्म वित्त योजना

(i) माइक्रो फाइनेंस स्कीम: इस योजना के तहत, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ऋण सहायता उपलब्ध है, विशेष रूप से मिश्रित समूह लाभार्थियों के लिए लक्षित समूह के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए। ऋण परियोजना लागत का 90% तक दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु .15.00 लाख है और एसएचजी में प्रति लाभार्थी ऋण रु। 5 लाख की ब्याज दर पर 1 लाख रुपये है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान की अवधि 4 वर्ष है।

(ii) महिला समृद्धि योजना: इस योजना के तहत, लक्ष्य समूह विशेषकर महिला लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु .15.00 लाख है और एसएचजी में प्रति लाभार्थी ऋण रु। 4 लाख की ब्याज दर पर 1 लाख रुपये है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान की अवधि 4 वर्ष है।

(iii) लघु ऋण: इस योजना के तहत, लक्षित समूह के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को ऋण सहायता उपलब्ध है। तक के ऋण दिए जाते हैं परियोजना लागत का 85%। 6% पी। ए। की ब्याज दर पर प्रति लाभार्थी की अधिकतम ऋण सीमा रु। 1 लाख है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 8 साल है।

# बैंकों के मामले में, NBCFDC ऋण 100% तक उपलब्ध होगा, हालांकि, बैंक की विशिष्ट मांग के अनुसार संवितरण किया जाएगा।

* विकलांग व्यक्ति (40% या अधिक) के लक्ष्य समूह के व्यक्तियों के लिए ब्याज दर पर 0.25% की विशेष रियायत प्रदान की जाती है। एनबीसीएफडीसी की सूक्ष्म वित्त और महिला समृद्धि योजना के तहत एसएचजी का गठन: - एनबीसीएफडीसी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को मान्यता देता है जिसमें मुख्य रूप से (60% और ऊपर) सदस्य पिछड़े वर्ग के होते हैं, बशर्ते अन्य सदस्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों (सरकार द्वारा निर्धारित आय या आर्थिक मानदंड) के हों। विकलांग व्यक्ति (PwD)।

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